राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभार्थी सूची

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की लाभार्थी सूची ऑनलाइन कैसे देखें, इसके लिए पंजीकरण करें, और अपनी पात्रता निर्धारित करें। जब महिलाएं शादी करती हैं, तो परिवार को महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। एक लड़की की शादी के समय, ये कार्यक्रम सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। राजस्थान सरकार भी इसी तरह का कार्यक्रम चलाती है। उसका नाम है कन्यादान योजना, राजस्थान की मुख्यमंत्री। राजस्थान की बेटियों को उनके विवाह का समय आने पर इस कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आप इसे पढ़कर लेख के लक्ष्यों, लाभों, सुविधाओं, आवश्यकताओं, महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जान सकते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023

राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है। बीपीएल परिवारों की बेटियाँ, अंत्योदय परिवारों की बेटियाँ, आस्था कार्ड धारकों की बेटियाँ, बिना कमाने वाले परिवारों की बेटियाँ और विधवा महिलाएँ सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से विवाह के लिए सहायता प्राप्त करेंगी। इस वित्तीय सहायता की राशि 31,000 से 41,000 तक होगी। इस कार्यक्रम से एक परिवार की केवल दो लड़कियों को लाभ मिल सकता है। इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला कलेक्टर एक निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
इस निगरानी समिति के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 को पूरे जिले में लागू किया जायेगा। इस योजना के लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदन उचित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट को यह आवेदन या तो शादी से एक महीने पहले या शादी के छह महीने बाद प्राप्त होना चाहिए।

राजस्थान कन्यादान योजना 2023 के तहत 24 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को दी गई मंजूरी

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सितंबर 2022 को 24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट आवंटन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 48 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है। 2022–2023। कुल रु. प्राप्तकर्ताओं को 47.74 करोड़ की नकद सहायता पहले ही दी जा चुकी है। 24 करोड़ रुपये के इस बढ़े हुए बजट से अब योजना के आवेदनों की त्वरित समीक्षा होगी और मदद पाने वालों को जल्द ही अधिकृत किया जाएगा | मुख्यमंत्री के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति से इस योजना के संचालन में तेजी आयेगी तथा अधिक से अधिक आवेदक यथाशीघ्र लाभान्वित होंगे |

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लक्ष्य

इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों को उनकी शादियों के लिए आर्थिक सहायता देना है। अब जब राजस्थान सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी, तो राज्य के निवासियों को अपनी बेटियों की शादी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों को ही इस प्रणाली का लाभ प्राप्त होगा, यह बालिका विवाह को रोकने में भी कारगर होगा। इसके अलावा, यह कार्यक्रम Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य के निवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाएगा और उन्हें अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Overview

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
किसने आरंभ कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jankalyan.rajasthan.gov.in/
साल2023
राज्यराजस्थान
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है।
  • बीपीएल परिवारों की बेटियाँ, अंत्योदय परिवारों की बेटियाँ, आस्था कार्ड धारकों की बेटियाँ, बिना कमाने वाले परिवारों की बेटियाँ और विधवा महिलाएँ सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से विवाह के लिए सहायता प्राप्त करेंगी।
  • इस वित्तीय सहायता की राशि 31,000 से 41,000 तक होगी।
  • इस कार्यक्रम से एक परिवार की केवल दो लड़कियों को लाभ मिल सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाएगा।
  • जिला कलेक्टर एक निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
  • निगरानी समिति के साथ मिलकर पूरे जिले में इस योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
  • इस योजना के लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदन उचित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • जिला मजिस्ट्रेट को यह आवेदन या तो शादी से एक महीने पहले या शादी के छह महीने बाद प्राप्त होना चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश

  • आवेदक द्वारा आवेदन आवश्यक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • शादी से एक महीने पहले या शादी के छह महीने बाद जिलाधिकारी को यह आवेदन प्राप्त होगा।
  • आवेदन का उत्तर 15 दिनों से अधिक नहीं में दिया जाएगा।
  • यदि उम्मीदवार शादी करने से पहले आवेदन जमा कर रहा है
  • इस मामले में जिला पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से आवेदन के सत्यापन की पुष्टि करेंगे।
  • यदि आप विवाहित होने के बाद आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपना विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अवश्य भेजना चाहिए।
  • यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचिकाकर्ता बीपीएल-चयनित परिवार का सदस्य है, बीपीएल कार्ड की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार का सदस्य है तो अंत्योदय कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
  • यदि उनके पास एक है तो आवेदक के विश्वास कार्ड की एक फोटोकॉपी जमा करना आवश्यक है।
  • जिलाधिकारी आवेदन प्राप्त करेंगे, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से।
  • आवेदक के खाते में लाभ राशि का सीधा हस्तांतरण प्राप्त होगा।
  • जिलाधिकारी आवेदक को बधाई का एक नोट और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री से स्वीकृति पत्र की एक प्रति भी भेजेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के कार्यान्वयन की समीक्षा

  • जिलाधिकारी निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
  • इस निगरानी समिति द्वारा जिला स्तरीय संचालन और योजना के आवेदन की जांच की जाएगी।
  • निगरानी समिति में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचायत समिति के लिए प्रत्येक विकास अधिकारी शामिल होंगे।
  • समिति के सदस्य सचिव जिलाधिकारी होंगे।
  • हर तीन महीने में यह कमेटी जुटेगी।
  • समिति की अनुशंसाओं एवं मांगों से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता

  • युवती को स्थायी रूप से राजस्थान में रहना होगा।
  • लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस कार्यक्रम का लाभ केवल दो लड़कियों वाले परिवारों के लिए उपलब्ध है।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्राप्त होगा।
  • इस कार्यक्रम से सभी प्रकार के बीपीएल परिवार लाभ पाने के पात्र हैं।
  • आस्था कार्ड धारक के परिवार को भी इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा।
  • उन महिलाओं की बेटियाँ जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने की पात्र हैं।
  • इस कार्यक्रम का लाभ विधवा महिला की बेटी की शादी पर दिया जाएगा यदि उसकी मासिक आय 50,000 डॉलर या उससे कम है।
  • ऐसी स्थिति में भी परिवार में 25 वर्ष का कामकाजी सदस्य न होने पर योजना के लाभार्थी दिए जाएंगे।
  • ऐसी विवाह योग्य लड़कियां जिनके माता-पिता का निधन हो गया है और जिनकी देखभाल करने वाली विधवा है, जो सुरक्षा के लिए योग्य हैं, इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगी।
  • यह कार्यक्रम उन लड़कियों की मदद करेगा जो शादी के लिए उपयुक्त हैं।
  • न तो माता-पिता जीवित हैं, और न ही घर में कोई भी प्रति वर्ष आय में $50,000 से अधिक कमाता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

आवेदन पत्र
निवास प्रमाण पत्र
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड
अंत्योदय कार्ड
आस्था कार्ड
विधवा पेंशन का पीपीओ
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण
आयु का प्रमाण
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आपको सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र के पास जाना होगा।
  • अब आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रस्तुत आवेदन से संबंधित विवरण के साथ ई मित्र ऑपरेटर की आपूर्ति करनी होगी।
  • उसके बाद, आपको ई मित्र ऑपरेटर को मांगी गई सभी जानकारी देनी होगी।
  • अब आपको ऑपरेटर को सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई करनी होगी ताकि वह इसे आवेदन के साथ संलग्न कर सके।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपनी संदर्भ संख्या अवश्य लेनी चाहिए।
  • संदर्भ संख्या का उपयोग करके आपके आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आप इस तरह से आवेदन कर सकेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
इमेल – sjeraj_ww@yahoo.com

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